NPS से UPS में स्विच: अब ऑफलाइन फॉर्म भरने का मौका, 30 सितंबर अंतिम तिथि—सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा विकल्प?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट करने का विकल्प अब और आसान हो गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 14 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अगर ऑनलाइन सिस्टम में तकनीकी समस्या या कोई अन्य कारण हो, तो कर्मचारी ऑफलाइन फॉर्म भरकर नोडल ऑफिस में जमा कर सकते हैं। यह सुविधा 30 सितंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी, जो UPS चुनने की अंतिम तिथि है।

UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया है। यह स्कीम NPS के अंतर्गत ही एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, NPS में शामिल वे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवा में थे, या 1 अप्रैल 2025 के बाद जॉइन करने वाले नए कर्मचारी, इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। नए कर्मचारियों के लिए जॉइनिंग के 30 दिनों के अंदर UPS चुनना अनिवार्य है, लेकिन अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच जॉइन करने वालों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है।

ऑनलाइन प्रक्रिया eNPS पोर्टल के माध्यम से CRA सिस्टम पर उपलब्ध है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो तो A2 फॉर्म भरकर नोडल ऑफिस में फिजिकल सबमिशन किया जा सकता है। PFRDA के सर्कुलर में स्पष्ट कहा गया है कि अंतिम तिथि तक सबमिट किए गए फॉर्म को नोडल ऑफिस द्वारा आगे प्रोसेस किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अंतिम समय पर इंतजार न करें और जल्द से जल्द फैसला लें, ताकि कोई समस्या न हो।

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UPS के लाभ सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षक हैं। इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट पर अंतिम ड्रॉन सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा, जो 25 वर्ष की सेवा पूरी करने पर लागू होता है। 10 वर्ष की न्यूनतम योग्य सेवा के बाद भी पेंशन का प्रावधान है। इसके अलावा, डेथ या डिसेबिलिटी के मामले में परिवार को 60 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट पर एक लंपसम अमाउंट भी प्रदान किया जाता है, जो NPS में जमा कॉर्पस से अलग है। कर्मचारी का योगदान 10 प्रतिशत और सरकार का 18.5 प्रतिशत रहेगा।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि UPS चुनने के बाद NPS में वापस स्विच करने का एक बार का विकल्प उपलब्ध है, लेकिन यह कुछ शर्तों के अधीन है, जैसे कोई अनुशासनिक कार्रवाई न चल रही हो। हालांकि, NPS में रहने का फैसला अंतिम होने पर UPS का विकल्प भविष्य में नहीं मिलेगा। आयकर अधिनियम के तहत UPS को NPS जैसी ही टैक्स छूट मिलती है। जुलाई 2025 तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने UPS चुना है।

यह स्कीम OPS और NPS के बीच एक संतुलित विकल्प के रूप में देखी जा रही है। NPS बाजार-आधारित होने से अनिश्चितता वाली है, जबकि UPS आश्वासन देती है। कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे CRA या नोडल ऑफिस से संपर्क कर स्टेटस चेक करें। 30 सितंबर के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं होगा।

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